नये साल से रूद्रपुर में मंगलवार को नॉनवेज की बिक्री पर रोक – महापौर ने दी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दुकान सील करने की चेतावनी

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नये साल से रूद्रपुर में मंगलवार को नॉनवेज की बिक्री पर रोक

– महापौर ने दी नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दुकान सील करने की चेतावनी

रूद्रपुर।( उपभोक्ता खबर) नये साल 2026 से रूद्रपुर शहर में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नगर निगम के निर्णय के अनुसार जनवरी से प्रत्येक मंगलवार को शहर में मीट और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस निर्णय के साथ ही महापौर विकास शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ दुकान सील करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।शहर में मांस विक्रेताओं द्वारा नियमों की अवहेलना को लेकर महापौर को लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई क्षेत्रों में खुले में मांस काटे जाने, दुकानों के आसपास गंदगी फैलने और स्वच्छता मानकों की अनदेखी की शिकायतें सामने आई थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने नगर निगम में मांस विक्रेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें नियमों की जानकारी दी और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी।बैठक में महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि शहर में अब मंगलवार को मीट और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। इस पर मांस विक्रेताओं ने क्रिसमस और थर्टी फर्स्ट को देखते हुए दिसंबर माह तक इस निर्णय को स्थगित रखने का अनुरोध किया। महापौर ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए दिसंबर तक मंगलवार को दुकानें खुली रखने की अस्थायी अनुमति दे दी, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि जनवरी 2026 से मंगलवार को शहर में कहीं भी मीट की दुकान खुली नहीं मिलेगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की जाएगी।महापौर ने मांस विक्रेताओं को नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक दुकानदार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है और किसी भी मंदिर या पवित्र स्थल के आस-पास मांस की दुकान नहीं खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि जानवरों का वध दुकानों पर नहीं किया जाएगा और केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस में ही वध की अनुमति होगी। मांस के सुरक्षित भंडारण के लिए दुकानों में फ्रीजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी और खुले में मांस रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मांस को ढककर ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि मांस काटने के लिए केवल स्टील के चाकू और स्वच्छ उपकरणों का उपयोग करना होगा। दुकानों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखन होगा। महापौर ने दो टूक शब्दों में कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर में स्वच्छता बनाए रखना, जनस्वास्थ्य की रक्षा करना और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना है। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाने और दुकान सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।बैठक में दीन दयाल पाल, अंकुर पाल, देव पाल, नारायण पाल, जितेंद्र पाल, मनीष, सुमित सोनकर, मनीष पाल, अक्कू भाई, रोहित सोनकर, नदीम, वसीम, अजय पाल, तस्लीम कुरैशी, शरीफ, विजय सोनकर, जरीफ, भूरा सहित अन्य मांस विक्रेता उपस्थित रहे।

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