
Wrong Side चलाने की जिद पड़ेगी भारी — नियम तोड़ोगे तो सीधे होगी कानूनी कार्रवाई!


*“उत्तराखंड राज्य में पहली बार Wrong Side वाहन संचालन को केवल चालान तक सीमित न रखकर मुकदमा दर्ज करने की ऐतिहासिक कार्यवाही — एसएसपी अजय गणपति के सख्त नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को मिली नई दिशा”*
Wrong Side वाहन दौड़ाकर सड़क पर मौत बन रहे वाहन चालकों पर मुकदमा दर्ज कर की गई कठोर वैधानिक कार्यवाही*
विपरीत दिशा में भारी वाहन चलाकर आमजन की जान जोखिम में डालने वाले 02 चालकों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत*
एसएसपी अजय गणपति का सख्त संदेश — “यातायात नियमों की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं होगी बर्दाश्त”*
एसएसपी के कड़े निर्देशों से जनपद में यातायात व्यवस्था हो रही और अधिक सुदृढ़, सड़क दुर्घटनाओं पर लग रही प्रभावी रोक*
दिनांक 28 मई 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु Wrong Side वाहन संचालन, ओवरस्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने तथा लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
एसएसपी अजय गणपति द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सड़क पर आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध केवल चालानी कार्रवाई तक सीमित न रहकर आवश्यकतानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाए।
इसी क्रम में कोतवाली पंतनगर पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में विपरीत दिशा (Wrong Side) में भारी वाहन चलाकर सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों की जान खतरे में डालने वाले चालकों के विरुद्ध उत्तराखंड राज्य में पहली बार कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए , चालकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
*प्रकरण — 01*
*विपरीत दिशा में डंपर दौड़ाकर आमजन की जान खतरे में डालने वाले चालक पर मुकदमा दर्ज*
दिनांक 27 मई 2026 की रात्रि में थाना पंतनगर क्षेत्र अंतर्गत हल्द्वानी मोड़ टाण्डा तिराहे पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान हल्द्वानी मोड़ की ओर से दिनेशपुर की तरफ एक डंपर संख्या UK04CB-3220 सड़क पर विपरीत दिशा (Wrong Side) में बेहद लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से आता दिखाई दिया। वाहन चालक की इस लापरवाही से सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों एवं राहगीरों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था तथा किसी भी समय बड़ा सड़क हादसा हो सकता था। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल वाहन को रुकवाकर चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।
*अभियुक्त का विवरण*
मोहित सिंह पुत्र मोहन सिंह
उम्र — 23 वर्ष निवासी — ग्राम खेड़ा कुंवरपुर, थाना काठगोदाम, जिला नैनीताल
*पुलिस कार्रवाई*
उपनिरीक्षक पंकज सिंह महर की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पंतनगर में FIR No.-101/2026 धारा 281 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 184(E) मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
*प्रकरण — 02*
*Wrong Side टिप्पर संचालन कर सड़क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला चालक पर मुकदमा दर्ज*
दिनांक 27 मई 2026 को देर रात्रि में हल्द्वानी मोड़ टाण्डा तिराहे के पास पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक टिप्पर संख्या UK04CB-1076 विपरीत दिशा (Wrong Side) से तेज रफ्तार एवं खतरनाक तरीके से आता दिखाई दिया। वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों की खुली अवहेलना करते हुए सड़क पर अन्य वाहन चालकों एवं आमजन की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए टिप्पर को रुकवाकर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज वैधानिक कार्यवाही की गई।
*अभियुक्त का विवरण*
पवन सिंह पुत्र मदन सिंह
उम्र — 26 वर्ष निवासी — बिन्दुखत्ता, इन्द्रा नगर-01, थाना लालकुआं, जिला नैनीताल
*पुलिस कार्रवाई*
उपनिरीक्षक पंकज सिंह महर की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पंतनगर में FIR No.-102/2026 धारा 281 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 184(E) मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
*एसएसपी अजय गणपति का सख्त संदेश*
“विपरीत दिशा (Wrong Side) में वाहन चलाना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि स्वयं एवं अन्य लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। ऊधमसिंहनगर पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर एवं प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति यातायात नियमों की अनदेखी कर आमजन की जान खतरे में डालेगा, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।”
*पुलिस टीम*
थानाध्यक्ष नन्दन सिंह रावत
उपनिरीक्षक अशोक कुमार
उपनिरीक्षक पंकज सिंह महर
कांस्टेबल राजेन्द्र मेहरा
कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह
