असंगठित कामगारों और छोटे व्यापारियों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन

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Siv arora
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असंगठित कामगारों और छोटे व्यापारियों को मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन

 

*समस्त पात्र जन सेवा केंद्र के माध्यम से करें आवेदन*

बरेली,जिलाधिकारी अविनाश सिंह कि अध्यक्षता में आज श्रम विभाग की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर सम्पन्न हुई।

बैठक में सहायक आयुक्त श्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों और छोटे व्यापारियों के लिए दो पेंशन चलाई जा रही, जिसके माध्यम से वृद्धावस्था में श्रमिकों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देकर आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी।

पहली योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है जिसके द्वारा रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, मोची, दर्जी जैसे असंगठित कामगार लोगों को लाभ मिल सकता है इसके लिए आवश्यक

पात्रताये है श्रमिक की उम्र 18 से 40 साल के मध्य होना,मासिक आय 15,000 रुपये या कम होना, आयकर दाता न हों और EPFO/NPS/ESIC के सदस्य न हों। ऐसे श्रमिकों यदि इस योजना को लेते है तो 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन प्राप्त होगी और मृत्यु होने की दशा में पति या पत्नी को 50 प्रतिशत यानी 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी। पेशन प्राप्त करने हेतु श्रमिक को उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये महीना देना होगा और उतनी ही राशि सरकार भी जमा करेगी, जिससे उसे पेंशन प्राप्त होगी।

 

इसी प्रकार लघु व्यापारी मान धन योजना भी संचालित हो रही है जो कि छोटे दुकानदार, रिटेल व्यापारी, होटल, राइस मिल मालिक जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है के लिए लाभकारी है इसके अंतर्गत भी 60 साल बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन दिये जाने का प्रविधान है।

उन्होंने बताया कि श्रम योगी मान धन योजना योजना के तहत अब तक 10,326 कामगारों का पंजीकरण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य में बरेली प्रदेश में 12वें स्थान पर है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि दोनों योजनाओं का व्यापक प्रचार -प्रसार कराया जाये जिससे अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ लें सके यह श्रमिकों के हित में बहुत अच्छी योजनाएं है श्रमिकों को बताये कि जन सेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और बुढ़ापे को सुरक्षित बनाएं।

 

बैठक में सहायक आयुक्त श्रम सहित समस्त संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

 

 

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