भोले-भाले गरीब, थारू समाज एवं अनुसूचित जाति के लोगों को पैसों, प्रलोभन और डर का सहारा लेकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए किया जा रहा था विवश — 04 आरोपी गिरफ्तार*

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Siv arora
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गरीब और भोले-भाले लोगों को लालच देकर धर्मांतरण कराने का हर प्रयास होगा विफल ,कानून के दायरे में होगी कठोर कार्रवाई”– एसएसपी अजय गणपति

*मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर एसएसपी अजय गणपति का सख्त रुख*

भोले-भाले गरीब, थारू समाज एवं अनुसूचित जाति के लोगों को पैसों, प्रलोभन और डर का सहारा लेकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए किया जा रहा था विवश — 04 आरोपी गिरफ्तार*

 

➡️ *एसएसपी अजय गणपति के स्पष्ट निर्देश — धर्मांतरण, गरीबों के शोषण जैसे मामलों में बिल्कुल भी नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी*

 

➡️ *खटीमा और नानकमत्ता क्षेत्र में गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बनाते थे निशाना*

 

➡️ *थारू समाज एवं गरीब परिवारों को पैसों, सहायता, इलाज और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण, पुलिस ने धर दबोचे*

 

➡️ *घर-घर जाकर लोगों को बहकाने तथा ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने के आरोप*

 

➡️ *विशेष प्रार्थना सभाओं, धार्मिक किताबों और बैठकों के माध्यम से लोगों को किया जा रहा था प्रभावित*

 

➡️ *ईसाई धर्म ना अपनाने पर धमकी और परिवार को नुकसान पहुंचाने की दी जा रही थी चेतावनी*

 

➡️ *एसएसपी अजय गणपति द्वारा ऐसे मामलों में तत्काल वैधानिक कार्यवाही के निर्देश — जनपद में अब तक धर्मांतरण से जुड़े 04 मुकदमे पंजीकृत*

 

 

*“गरीबी और मजबूरी को हथियार बनाकर, लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले के विरुद्ध ऊधमसिंहनगर पुलिस की कड़ी कार्रवाई रहेगी जारी”*

 

➡️ दिनांक 23-05-2026 को श्रीमती निवलेश राणा पत्नी संदीप सिंह राणा निवासी ग्राम दियां थाना खटीमा जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा कोतवाली खटीमा में शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके पति संदीप सिंह राणा, कमलजीत सिंह एवं दान सिंह राणा द्वारा उन्हें जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। विरोध करने पर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा बच्चों को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी जा रही थी।

शिकायत के आधार पर कोतवाली खटीमा में मु0अ0सं0-151/2026 धारा 196(2)/351(2)/352/115(2)/61(2)/299 बीएनएस एवं 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त दान सिंह राणा आम जनता विशेषकर थारू जनजाति एवं गरीब परिवारों को उनकी पारिवारिक परेशानियां दूर करने, बीमारी ठीक कराने तथा आर्थिक सहायता दिलाने का लालच देता था। अभियुक्त द्वारा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के एवज में प्रतिमाह ₹6000/- तथा एकमुश्त ₹02 लाख रुपये देने का प्रलोभन दिया जाता था। लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद उनकी बीमारी, पारिवारिक समस्याएं एवं आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी।

 

इसके अतिरिक्त दिनांक 10-05-2026 को रामपाल पुत्र स्व0 नत्थू लाल निवासी वार्ड नं0-20 मुण्डेली थाना खटीमा द्वारा भी कोतवाली खटीमा में शिकायत दर्ज कराई गई कि जय सिंह राणा, द्रौपदी राणा एवं सुनील जार्ज पास्टर उर्फ सुनील जार्ज मसीह द्वारा खटीमा क्षेत्र के थारू बाहुल्य गांवों एवं अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। आरोप है कि अभियुक्त लोगों को प्रार्थना सभाओं में बुलाते थे, हिन्दू धर्म के संबंध में भ्रामक एवं अपमानजनक बातें कहते थे तथा ईसाई धर्म की विशेषताएं बताकर लोगों को प्रभावित करते थे। अभियुक्तों द्वारा ईसाई धर्म से संबंधित किताबें वितरित की जाती थीं तथा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाता था। विरोध करने या किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी जाती थी। इस संबंध में कोतवाली खटीमा में मु0अ0सं0-139/2026 धारा 196(2)/303 बीएनएस एवं 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

 

*एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में गठित विशेष टीम की त्वरित कार्रवाई—*

➡️ घटनाओं की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंहनगर द्वारा तत्काल विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर एवं क्षेत्राधिकारी खटीमा के पर्यवेक्षण में गठित टीमों द्वारा लगातार दबिश एवं तलाश अभियान चलाया गया। दिनांक 27-05-2026 को पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियोगों में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोगों में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

 

*बरामदगी का विवरण—*

➡️ अभियुक्त दान सिंह राणा के कब्जे से 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें धर्मांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोबाइल में प्रार्थना सभाओं की फोटो एवं वीडियो, लोगों को स्नान कराकर धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित सामग्री, पैसों के लेनदेन के स्क्रीनशॉट, धर्मांतरण का लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित लेख तथा ऑडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त वादिनी के पति संदीप सिंह को बच्चों के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों सहित बुलाने से संबंधित वार्तालाप भी प्राप्त हुई है।

 

*गिरफ्तार अभियुक्तगण—*

1- दान सिंह पुत्र चमन सिंह राणा निवासी मौहम्मदपुर भुडिया थाना खटीमा, उम्र 54 वर्ष

2- जय सिंह पुत्र परशुराम राणा निवासी कुटरी चकरपुर थाना खटीमा, उम्र 36 वर्ष

3- द्रौपदी राणा पत्नी जय सिंह राणा निवासी कुटरी चकरपुर थाना खटीमा, उम्र 32 वर्ष

4- सुनील जार्ज पास्टर उर्फ सुनील जार्ज मसीह पुत्र तरसेम सिंह निवासी भूड महोलिया थाना खटीमा, उम्र 52 वर्ष

 

 

*अभियुक्त दान सिंह राणा का आपराधिक इतिहास—*

1- मु0 FIR No-140/2026 धारा 196(2)/302 बीएनएस थाना खटीमा

2- मु0 FIR No-151/2026 धारा 196(2)/351(2)/352/115(2)/61(2)/299 बीएनएस एवं 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम थाना खटीमा

3- मु0 FIR No-95/2026 धारा 351(2)/61(2) बीएनएस एवं 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम थाना नानकमत्ता

 

*एसएसपी का संदेश—*

➡️ “ऊधमसिंहनगर पुलिस जनपद में कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा गरीब, असहाय एवं भोले-भाले लोगों को लालच, भय या दबाव के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।”

 

 

 

*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—*

प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र साह

व0उ0नि0 के0सी0 आर्या

उ0नि0 अशोक काण्डपाल

उ0नि0 विकास कुमार

का0 मौ0 मोहसिन

का0 नरेन्द्र लाल टम्टा

का0 कमल पाल

म0का0 पूजा जोशी

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