अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन करें आवेदन

0
Spread the love

अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन करें आवेदन

बरेली। (उपभोक्ता खबर) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बीरपाल ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 एवं शहरी क्षेत्र में 56460 है, ऐसे अभिभावक अपनी पुत्रियों की शादी अनुदान (प्रति शादी रुपये 20,000) योजनान्तर्गत जिन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी माह नवम्बर 2023 से 31 मार्च, 2024 के मध्य होने वाली हैं ऐसे अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने कहा कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति/आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण स्पष्ट हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। आवेदक (माता-पिता/अभिभावक)शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नंबर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनों का आधार आधारित ई-के0वाई0सी0 सुनिश्चित किया जायेगा। अतः आधार से लिंक मोबाइल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। आवेदक शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड, बैंक की पासबुक, (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई0एफ0एस0 कोड का विवरण स्पष्ट अंकित हो) अपलोड किया जायेगा। आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते हैं। शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम पावत सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। विवाह हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.